17 साल के लड़के के टच में आई भौजाई, धीरे से बोली- सुनो कमरे में…, फिर रहने लगा मायूस

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एक महिला ने बेशर्मी की सारी सीमा लांघ दी. उसने नाबालिग बच्चे के साथ जो किया वह अपनी पूरी जीवन नहीं भूल पाएगा. उस महिला की हरकत जानने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह गए. पुलिस को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो…और पढ़ें

17 साल के लड़के के टच में आई भौजाई, धीरे से बोली- सुनो कमरे में..., फिर

चौंकाने वाला मामला.

हैदराबाद पुलिस ने 28 साल की एक महिला के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है. मामला बड़ा ही हैरान करने वाला है. उसके खिलाफ एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण करने का आरोप है. मामला हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स पॉश इलाके का है. महिला ने 17 साल के लड़के का बार-बार यौन उत्पीड़न कर रही थी. लड़का उदास-उदास सा रहने लगा. मां के जोर देने पर उसने पूरी कहानी सुनाई. इसके बाद बच्चे की मां ने उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया.

मांप-बाप काफी टेंशन में उस महिला की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस ने माता-पिता की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़का और महिला के बीत आपसी सहमति से ही संबंध बने थे. दोनों उसी इलाके में रहते हैं. एक घर में घरेलू सहायक के रूप में काम करते हैं. नाबालिग लड़के ने हाल ही में 10वीं कक्षा पास की थी.

लड़के के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पिछले कुछ समय से स्वस्थ नहीं है. वह उदास-उदास सा रहता था. वह डिप्रेशन में जा रहा था. पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़के ने अपने मां बाप से उस महिला के करतूत के बारे में बताया. उसने अपने मां-बाप से कहा कि पड़ोस वाली आंटी ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया था.

शहर के वेस्ट-जोन के अधिकारी ने इंडियनएक्सप्रेस डॉट कॉम को बताया, ‘जब माता-पिता को पता चला, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. तकनीकी रूप से यह पॉक्सो का मामला है. चाहे सहमति हो या न हो, यह एक अपराध है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.’ लड़का और लड़की दोनों साथ काम करते हैं. लड़के के माता-पिता भी उसी सेक्टर में काम करते हैं.

पुलिस ने बताया कि, ‘वे (लड़का और लड़की) एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और घर पर साथ मिलकर काम करते हैं.’ पॉक्सो धाराओं के अलावा, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं को भी शामिल किया है और जांच शुरू की है. पोक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है.

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